मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद अदालत ने उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से 31 अक्टूबर को जमानत का आदेश मिलने के पश्चात शनिवार शाम वह रामपुर जेल से बाहर आए थे। हालांकि कारागार के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया था। रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पेशी के दौरान उन्हें 14 दिन के लिए हिरासत में भेजा।
रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड वाले प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के बाद सपा नेता की रिहाई संभव हुई थी। रामपुर जेल परिसर से जैसे ही आजम खान जमानत की प्रक्रिया पूरी करके बाहर आए, उसके एक मिनट के भीतर जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने पुलिस बल के सहयोग से कागजी औपचारिकताएं पूर्ण कीं और नेता को अपने नियंत्रण में ले लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को रामपुर जेल के बाहर से पकड़े जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन किया। योजना के तहत जांच एजेंसी ने 1 नवंबर को सुबह लगभग दस बजे उन्हें अदालत में पेश करने और हिरासत मांगने का प्रबंध किया था। रविवार को सुरक्षा बंदोबस्त अत्यधिक सख्त रहे ताकि सुनवाई के समय कानून व्यवस्था बनी रहे।
मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी प्रक्रिया
रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद स्थित विशेष अदालत परिसर में रविवार को कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के उपरांत आरोपी नेता को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय दिया।
हालांकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संचालित जांच के संपूर्ण ब्योरे और आगे के विधिक कदमों के बारे में अभी विस्तृत जानकारी का इंतजार है। अदालत द्वारा दिए गए इस निर्देश के पश्चात सपा नेता को वापस कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां आगामी दिनों में मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।
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