मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सरकारी क्षेत्र के पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्देश जारी किया है। यह नया नियम सीधे तौर पर नौकरी चाहने वाले प्रार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। राज्य प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक निर्देश सामने आ चुका है जो आने वाले समय में लागू रहेगा।
उपलब्ध विवरण के मुताबिक, यह घोषणा उन तमाम युवाओं के लिए राहत भरी है जो रोजगार की तलाश में जुटे हैं। इस फैसले के जरिए सरकारी विभागों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु के दायरे को बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन के पात्र बन सकें।
विस्तृत जानकारी के अनुसार, यह रियायत पहले से चली आ रही विभिन्न श्रेणियों की आयु संबंधी छूटों के अतिरिक्त होगी। इसमें पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निराश्रित विधवाओं के लिए निर्धारित रियासतें शामिल हैं।
निदेश के लागू होने की अवधि
प्रकाशित विवरण के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि यह विशेष प्रावधान कुल पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। इस समयावधि के दौरान आने वाली सीधी भर्तियों पर यह नियम लागू किया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का दायरा व्यापक होगा। इस विषय में अन्य सभी प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है।
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स्रोत: इंडिया टीवी; द हिंदू
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