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राष्ट्रीय राजनीति

दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का अनंत सिंह को निर्देश

दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है

दुलारचंद यादव हत्याकांड और अनंत सिंह मामला
ग्राफिक: UP Election News

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश की सर्वोच्च अदालत ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ा निर्देश जारी किया है। इस मामले में अदालत ने आरोपी अनंत सिंह को राहत देने से मना कर दिया है और उन्हें तय समय सीमा के भीतर पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की तरफ से आरोपी की जमानत को खत्म करने की गुहार लगाई गई थी, जिस पर यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।

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विस्तृत विवरण के अनुसार, न्यायलय ने इस बात पर स्पष्ट रुख अपनाया कि आरोपी को दी गई अंतरिम राहत की अवधि को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अदालत के इस रुख से आरोपी पक्ष को बड़ा झटका लगा है और उन्हें अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण करना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि और आगे की कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि यह पूरा घटनाक्रम दुलारचंद यादव के कत्ल से जुड़ा हुआ है, जिसकी गूंज काफी समय से राजनीतिक और कानूनी गलियारों में सुनाई दे रही है। इस प्रकरण में निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक विभिन्न पक्षों द्वारा कानूनी दलीलें पेश की जा रही हैं।

निर्देश के तहत आरोपी को आने वाली एक दिसंबर की समयसीमा से पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना अनिवार्य किया गया है। इस आदेश के बाद अब आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस संबंध में अभी और अधिक आधिकारिक जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है। विस्तार से पढ़ें: Democratic Bharat Live

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स्रोत: प्रभात खबर; आज तक

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