वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें, यह सवाल हर नए मतदाता के सामने आता है। उत्तर प्रदेश में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुई। जिनका नाम इसमें नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इस लेख में चुनाव आयोग की प्रक्रिया के आधार पर पूरी जानकारी दी गई है।
फॉर्म 6 कौन भर सकता है
भारत का कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र अर्हता तिथि पर 18 वर्ष हो और जो उस क्षेत्र का सामान्य निवासी हो, फॉर्म 6 भर सकता है। 2021 के चुनाव कानून संशोधन के बाद साल में चार अर्हता तिथियां हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। यानी 18 साल पूरे होने के बाद अगली तिथि से नाम जुड़ सकता है।
17 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। 18 साल पूरे होने वाली तिथि के बाद उनका नाम सूची में जोड़ा जाता है। जो व्यक्ति पहले किसी दूसरे क्षेत्र की सूची में है, उसे नए पते के लिए फॉर्म 8 भरना होता है।
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें: ऑनलाइन तरीका
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें, इसका सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। चुनाव आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल या Voter Helpline ऐप से फॉर्म 6 ऑनलाइन भरा जा सकता है। मोबाइल नंबर से पंजीकरण के बाद फॉर्म में नाम, जन्म तिथि, पता, परिवार के किसी सदस्य का विवरण और फोटो भरनी होती है। आवेदन के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे स्थिति देखी जा सकती है।
ऑफलाइन तरीका
फॉर्म 6 की प्रति बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा की जा सकती है। विशेष अभियानों के दौरान मतदान केंद्रों पर भी फॉर्म लिए जाते हैं।
जरूरी दस्तावेज
- हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो
- उम्र का प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं की अंकतालिका
- पते का प्रमाण, जैसे बिजली-पानी का बिल, बैंक पासबुक या किराया अनुबंध
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें, इसमें दस्तावेज सबसे अहम हैं। आधार नंबर देना स्वैच्छिक है। फॉर्म में दी गई जानकारी की जांच BLO घर जाकर कर सकते हैं। गलत जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है।
दूसरे फॉर्म कब भरें
- फॉर्म 6A: विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए
- फॉर्म 7: किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति के लिए
- फॉर्म 8: पता बदलने, जानकारी सुधारने या नया कार्ड लेने के लिए
SIR के दौरान फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र भी मांगा गया था। इसकी जानकारी फॉर्म 6 और एनेक्सचर डी लेख में है।
नाम जुड़ा या नहीं, कैसे देखें
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ें, यह जानने के बाद यह जांचना भी जरूरी है कि नाम सच में जुड़ा या नहीं। चुनाव आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर EPIC नंबर या नाम और जन्म तिथि से खोज की जा सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए नाम सूची में होना जरूरी है। नामांकन की आखिरी तारीख के बाद सूची में नया नाम नहीं जुड़ता।
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स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता सेवा पोर्टल; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960।


